अलीगढ़, अक्टूबर 14 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सड़क पर घूमते सांड़ के हमले से मौत होने पर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। पूर्व में प्रदेश सरकार ने ऐसी घटनाओं को आपदा की सूची में शामिल किया था। पहले बेमौसम अत्यधिक बारिश, आकाशीय बिजली गिरने, तूफान, लू, नौका दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर की सफाई के दौरान मौत, गैस के उत्सर्जन, बोरवेल में गिरने, मानव-पशु संघर्ष और कुएं में डूबने से हुई मौतों को इस सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 2022 को जारी अधिसूचना में सांड़ और नीलगाय के हमले के कारण हुई मौतों को भी राज्य आपदा घोषित किया गया था।
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