पीटीआई, अगस्त 22 -- दिल्ली की एक कोर्ट ने एक शख्स को अपनी पत्नी पर एसिड अटैक करने की कोशिश में दोषी माना है। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष ने ठोस और स्पष्ट सबूत के साथ मामले को सबके सामने रखा। इसके साथ ही कोर्ट ने बचाव पक्ष की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया कि एसिड अटैक में पत्नी को कोई चोट नहीं लगी इसलिए कोई अपराध भी नहीं हुआ। एडिशनल सेशन जज हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी ने महिला के पति सनोज यादव को एसिड फेंकने की कोशिश और आपराधिक धमकी देने के लिए आईपीसी की धारा 326बी और 506 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने 18 अगस्त को जारी आदेश में कहा 'यह फैक्ट कि एसिड गली में गिरा न कि गेट पर जो कि अचानक गेट बंद करने की बात से मेल भी खाता है। सनोज के पास बरामद की गई बोतल की वैज्ञानिक जांच से यह साबित हुआ कि उसमें सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड थ...