जमशेदपुर, सितम्बर 30 -- मानगो सहारा सिटी दुष्कर्म केस में गवाह नानक सेठ की अर्जी विशेष पोक्सो विशेष अदालत से खारिज हो गई। गवाह ने मामले में सजायाफ्ता इंद्रपाल सैनी की नार्को टेस्ट रिपोर्ट को रिकॉर्ड में शामिल करने की अर्जी दी थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद सिंह बुंदेला व संजय मुखर्जी के अनुसार, गवाह को अर्जी देने का अधिकार नहीं होने के कारण अदालत से अर्जी रद्द हुई है। मालूम हो कि मानगो पुलिस ने 18 जनवरी 2019 को पोक्सो अधिनियम एक्ट के तहत सामूहिक दुष्कर्म का मामला पीड़िता की मां के बयान पर दर्ज किया था। तीन आरोपियों इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर पहले अदलत से सजा सुनाई गई थी। यह भी पढ़ें- तुरंत रिहा करें, ऐसे ही दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता; POCSO मामले में HC एक अन्य अर्जी के आधार पर केस म...