चाईबासा, अगस्त 13 -- चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सहारा समूह से जुड़ी हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को सेवा में कमी और लापरवाही का दोषी मानते हुए मृत महिला की जमा राशि लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने शिकायतकर्ता को मूलधन, ब्याज, मानसिक प्रताड़ना और मुकदमा खर्च समेत कुल 5,85,425 रुपये 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है।

मामला विवरण मामला गुटुसाई निवासी कृष्णा चटर्जी से जुड़ा है। उनकी मां स्व. पुतुल चटर्जी ने 28 जून 2019 को सोसाइटी की योजना में 3.63 लाख रुपये जमा किए थे। इसकी परिपक्वता अवधि 28 जून 2024 निर्धारित थी और कृष्णा चटर्जी नामिनी थीं। हालांकि, 12 फरवरी 2024 को पुतुल चटर्जी की मृत्यु के बाद भी नामिनी को जमा राशि और देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

आयोग का निर्णय आयोग ...