बोकारो, मई 22 -- बोकारो। जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने शुक्रवार को सहारा समूह से जुड़ी सहकारी समितियों के खिलाफ चार मामलों में निवेशकों को परिपक्व राशि के भुगतान का निर्देश दिया। आयोग के अध्यक्ष जय प्रकाश नारायण पांडेय व सदस्य बेबी कुमारी की पीठ ने यह आदेश पारित किया। आयोग के आदेश से जिले के सैकड़ों निवेशकों में उम्मीद जगी है।

पहला मामला पहले मामले में चिराचास निवासी मो अलीमुद्दीन व उनके पुत्र दानिश हसन ने सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में निवेश किया था। दानिश ने सहारा ई-शाइन योजना में 50 हजार जमा किया था, जिसकी परिपक्वता राशि एक लाख 13 हजार दो सौ रुपए था। वहीं मो अलीमुद्दीन की पत्नी फहमिदा बानो के निवेश 60 हजार की परिपक्व राशि एक लाख 35 हजार 840 रुपए थ। वादियों का आरोप था कि योजना अवधि पूरी होने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।

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