चाईबासा, अगस्त 14 -- चाईबासा, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सहारा समूह से जुड़ी हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को सेवा में कमी और उपभोक्ता के प्रति लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए मृत महिला की जमा राशि लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को मूलधन, बकाया ब्याज, मानसिक प्रताड़ना व सेवा में कमी की क्षतिपूर्ति तथा मुकदमा खर्च सहित कुल 5,85,425 रुपये 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया है। मामला चाईबासा के गुटुसाई मोहल्ला निवासी कृष्णा चटर्जी से जुड़ा है। उनकी मां स्व. पुतुल चटर्जी ने 28 जून 2019 को कंपनी की योजना में 3,63,000 रुपये जमा किए थे। यह भी पढ़ें- सहारा समूह से जुड़ी सोसाइटी को झटका, मृत महिला की जमा राशि लौटाने का आदेश बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 28 जून 2024...