बोकारो, मई 23 -- जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने शुक्रवार को सहारा समूह से जुड़ी सहकारी समितियों के खिलाफ चार अलग-अलग मामलों में निवेशकों को परिपक्व राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष जय प्रकाश नारायण पांडेय एवं सदस्य बेबी कुमारी की पीठ ने यह आदेश पारित किया है। आयोग के इस आदेश से जिले में सहारा से जुड़े सैकड़ों निवेशकों में उम्मीद जगी है। यह भी पढ़ें- सहारा समूह को निवेशकों की राशि लौटाने का आदेशपहला मामला पहले मामले में चिरा चास निवासी मोहम्मद अलीमुद्दीन एवं उनके पुत्र दानिश हसन ने सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में निवेश किया था। दानिश हसन ने "सहारा ई-शाइन" योजना में 50 हजार रुपये जमा की थी। जिसकी परिपक्वता राशि एक लाख 13 हजार दो सौ रुपये थी। वहीं मोहम्मद अलीमुद्दीन की पत्नी स्वर्गीय फहमिदा बानो द्वारा निवेश किए गए 60 ह...