रांची, सितम्बर 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य परीक्षा में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की तकनीकी की जांच का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले में बीआईटी मेसरा को प्रतिवादी बनाते हुए रिपोर्ट दाखिल कर यह बताने को कहा है कि आयोग द्वारा अपनाया गया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला उचित है या नहीं। परीक्षा परिणाम तैयार करने में उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी। अदालत ने तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और उसके आधार पर तैयार किए गए परिणाम की जांच की जा सके। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएसएससी के सचिव को भी निर्देश दिया कि यदि बीआईटी मेसरा की ओर से आयोग से क...