नई दिल्ली, जनवरी 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ससुर की मौत होने के बाद, यदि बहू भी विधवा हो जाती है, तो वह वह हिंदू कानून के तहत उनकी (ससुर) संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मायने नहीं रखता है कि बेटे (पति) की मौत पिता (ससुर) से पहले हुई हो या बाद में। जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया। दरअसल, दिसंबर 2021 में एक व्यक्ति (ससुर) की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मार्च 2023 में उनके एक बेटे की मौत हो गई। इसके बाद महिला ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम के तहत ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण की मांग की। हालांकि परिवार अदालत ने विधवा बहू की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह अपने ससुर ...