बरेली, मार्च 26 -- मारपीट कर ससुर की गैरइरादतन हत्या करने के मामले में जिला जज प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट ने दोषी दामाद अनिल को सश्रम तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि मोहल्ला दुर्गानगर निवासी रामू ने थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके बहनोई अनिल निवासी चंदपुर बिचपुरी से शादी के बाद से मनमुटाव चल रहा था। 6 जुलाई 2018 को मेरे भतीजे आकाश की शादी के रिसेप्शन में बहनोई अनिल अपने परिजनों के साथ आये थे। रात नौ बजे मेरे पिता रूपलाल ने बहनोई अनिल और उनके परिजनों के हालचाल पूछते हुए खाना खाने को कहा तभी बहनोई अनिल और उनके परिजन पिता से झगड़ा करने लगे। हम लोगो ने बीच बचाव किया। तभी बहनोई अनिल ने ईट से पिता रूपलाल के सिर पर हमला कर दिया जिससे वह गम्भीररूप से घायल हो गये।इलाज के दौरान पिता रूपलाल...