सवा तीन करोड़ की ठगी मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
फरीदाबाद, अगस्त 7 -- गुरुग्राम,गौरव चौधरी। ओमान सरकार के कर्मी से 3.26 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोपी रोहित की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने दिया है। पीड़ित की शिकायत पर साइबर अपराध दक्षिण थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। डॉ. सतीश कुमार शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 42 वर्षों से ओमान सरकार के लिए काम कर रहे है। फेसबुक पर शेयर और आईपीओ में निवेश का झांसा देकर उन्हें एक वाट्सऐप समूह से जोड़ दिया गया। मुनाफे का लालच देकर उनसे 21 जुलाई से 13 अगस्त 2025 के बीच में 3.26 करोड़ रुपये जमा करा लिए गए।जांच यह भी पढ़ें- आईपीओ में मोटे मुनाफे का झांसा देकर तीन लोगों से डेढ़ करोड़ की ठगी में सामने आया कि आरोपी रोहित, मंजूर, गौरव सेठ और पम्मी ने साइबर ठगी के ...
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