नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की तत्काल रिहाई के अनुरोध वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। याचिका में उसने दावा किया था कि पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण की शर्तों के तहत भारत में उसने 25 साल जेल में बिता लिए हैं। न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति के. खाता की पीठ ने कहा कि वह यह नहीं मान सकती कि 25 साल की जेल की सजा पूरी हो गई है, क्योंकि इस स्तर पर सजा में छूट के मुद्दे पर कुछ भी कहना अपरिपक्व होगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि किसी कैदी की सजा में छूट की गणना उसकी रिहाई से एक महीने पहले की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि इसलिए, (सलेम द्वारा दायर) याचिका खारिज की जाती है।दरअसल, सलेम ने अपनी याचिका में दलील दी कि यदि अच्छे व्यवहार के लिए दी गई छूट को शामिल किया जाए, तो...