सर्विस सेंटर का बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ मोबाइल, अब कंपनी को देना होगा नया फोन
नई दिल्ली, अक्टूबर 11 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। वारंटी टाइम में मोबाइल फोन खराब होने के बाद बार-बार सर्विस सेंटर का चक्कर लगाने के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई तो उपभोक्ता को राहत मिल सकती है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऐसे ही एक मामले में मोबाइल कंपनी को ग्राहक को नया मोबाइल देने या पुराने मोबाइल की कीमत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी पर पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये मुकदमा खर्च देने की जिम्मेदारी भी तय की है। आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम और सदस्य प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी की पीठ ने यह आदेश पारित किया। प्रयागराज के राजापुर के रहने वाले वाले मोहम्मद कामिल ने मोबाइल खराब होने और वारंटी के दौरान समस्या दूर नहीं किए जाने को लेकर परिवाद दाखिल किया था। आयोग ने कंपनी को निर्णय की तारीख से दो ...
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