मुजफ्फरपुर, जुलाई 8 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सरैया थाना के एक गांव में चार वर्ष पहले 13 वर्षीय दसवीं की छात्रा से छेड़खानी करने के दोषी युवक जगदेव कुमार को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने बुधवार को उसे यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रामेश्वर साह ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। इसमें अधिवक्ता प्रीति कुमारी ने उनका सहयोग किया।छात्रा की मां ने एफआईआर में कहा है कि 22 मई 2022 को वह खेत में मूंग तोड़ने गई थी। यह भी पढ़ें- किशोरी को अगवा करने में युवक दोषी उसकी बेटी घर में अकेले पढ़ रही थी। उसी वक्त जगदेव वहां पहुंचा और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब उसकी बेटी ने विरोध किया तो पहले तो रुपये का लोभ दिया। इस...