चाईबासा, अप्रैल 3 -- चाईबासा, संवाददाता। सरायकेला के सहकारी बैंक से 33 करोड़ के घोटाले में दो को दस-दस और एक को पांच साल सजा सुनाई गई। एसीबी के पीयूष श्रीवास्तव की अदालत ने दो लोगों को दस-दस साल और एक को 5 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और दो लोगों को क्रमशः 1 लाख 20 हजार रुपये तथा एक को 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 10 साल का सजा पाने वालों में सहकारी बैंक के पूर्व मैनेजर सरायकेला जिला के खरसावां गढ़ निवासी सुनील कुमार सतपति, व्यापारी सरायकेला के पटनायक टोला निवासी संजय कुमार डालमिया शामिल हैं। जबकि 5 साल का सजा पाने वाले पूर्व बैंक कर्मी मुफस्सिल थाना अंतर्गत तुईवीर निवासी मनीष देवगम हैं। सभी के खिलाफ एसीबी द्वारा वर्ष 2019 में घोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और फर्जी तरीके से निकासी कर गबन करने का मामला दर्ज किया गया था। उक्त सभी ने 2013...