भदोही, जनवरी 29 -- भदोही, संवाददाता। टाप-10 समेत तीन अभियुक्तों को धारा-3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में सजा दिलाई गई। दंडनीय अपराध के लिए तीन साल 24 दिन का कठोर कारावास तथा प्रत्येक को Rs.पांच हजा रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि टॉप 10 अभियुक्त रामचन्दर मौर्या उर्फ नेता निवासी कोल्हुआ पाण्डेयपुर थाना सुरियावां का एक संगठित अपराधिक गिरोह है। गिरोह के सक्रिय सदस्य रेहान उर्फ मुन्ना निवासी जगीगंज, थाना गोपीगंज मो. जिशान निवासी वार्ड नंबर आठ नहर के पास कस्बा घोसिया, थाना औराई, रामचंद मौर्या निवासी कटेवना, ज्ञानपुर तथा अनिस बिंद निवासी बड़ा कोयलरा थाना गोपीगज के सदस्य हैं। गिरोह की सक्रियता अंतर्जनपदीय स्तर पर है। प्रदेश के भिन्न-भिन्न जनपदों में शराब की दु...
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