नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले कुछ शर्तों के साथ त्योहार के दौरान दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि दिवाली और उससे एक दिन पहले कुछ घंटों तक ही ग्रीन पटाखे दागे जा सकते हैं। हालांकि इनकी बिक्री 18 से 21 अक्टूबर के दौरान की जा सकेगी। अब इस मसले पर सियासत गर्म है। AAP ने पलूशन का हवाला दे तंज कसते हुए कहा है कि यदि सरकार सोती रही तो चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। AAP नेता गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर किसी की एक ही चिंता है कि पलूशन के स्तर को कैसे कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में दिल्ली में बढ़ते पलूशन को देखते हुए पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था और ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी। हालांकि, आदेशों के अनुपालत में कमी को देख ...