सरकार नहीं झाड़ सकती अपना पल्ला; सत्य निकेतन में 7 की मौत पर हाई कोर्ट ने सुना दिया, कहा- सिर्फ मालिक जिम्मेदार नहीं
नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत गिरने वाली घटना पर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही सख्त टिप्पणी की कि सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना 'अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण' है। त्रासदी के लिए सिर्फ इमारत का मालिक ही नहीं, बल्कि एमसीडी और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार हैं। सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। बता दें कि सत्य निकेतन हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या सात हो गई है। इस मामले में इमारत के मालिक हरीराम को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। आज सुबह अनिकेत कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई के ल...
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