नई दिल्ली, अप्रैल 5 -- PPF Details: पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक टैक्स सेविंग स्कीम है। जहां आप 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक सालाना निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 80C के तहत आप टैक्स में छूट का भी क्लेम कर सकते हैं। यही वजह है कि निवेशकों के बीच यह स्कीम काफी लोकप्रिय है। क्या आपको पता है कि इस स्कीम में आप 1 प्रतिशत ब्याज पर लोन ले सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे यूं तो PPF एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। लेकिन अगर आप मेच्योरिटी से पहले पैसों की जररूत है तब की स्थिति में आप लोन भी ले सकते हैं। पीपीएफ इन्वेस्टर्स अकाउंट में मौजूदा बैलेंस के आधार पर लोन ले सकते हैं। यह भी पढ़ें- सोने की कीमतों में 26293 रुपये की गिरावट, चांदी का रेट 36393 रुपये गिराPPF पर लोन लेने पर क्या है नियम ऐसे सभी अकाउंट होल्डर्स लोन ले सकते हैं ...