सरकारी स्कूलों में बाहरियों के प्रवेश पर रोक रहेगी बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, सितम्बर 4 -- राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रतिनिधियों के प्रवेश मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं।राजस्थान सरकार के फैसले को दी थी चुनौती प्रिया मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका में राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 16 अगस्त, 2026 को जारी एक सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसमें बाहरी लोगों के लिए सरकारी स्कूलों के परिसर में प्रवेश करने से पहले प्रधानाचार्य से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। साथ ही, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए भी पूर्व लिखित अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा, याचि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.