धनबाद, जून 21 -- पूर्वी टुंडी प्रखंड में इंदिरा आवास एवं प्रशिक्षण भवन निर्माण में गड़बड़ी एवं सरकारी राशि गबन करने के एक मामले की सुनवाई शनिवार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में हुई। इस मामले के आरोपी पूर्व टुंडी प्रखंड के तत्कालीन लिपिक मनोज कुमार ओझा अदालत में उपस्थित नहीं थे। उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने एडमिट कार्ड की छाया प्रति के साथ प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया। केस अभिलेख आरोपी के सफाई बयान के लिए निर्धारित था। आरोपी के अनुपस्थित रहने के कारण उनका सफाई बयान दर्ज नहीं हो सका। अदालत ने आरोपी का सफाई बयान दर्ज करने के लिए अगली तारीख 24 जून निर्धारित की है। यह भी पढ़ें- तत्कालीन डीएम के खिलाफ मुकदमे की अर्जी पर 10 जुलाई को सुनवाई 26 मई 2015 को पूर्वी टुंडी के बीडीओ राजीव कुमार सिंह ने पूर्वी टुंडी के प्रखंड के लिपिक मनोज कुमार ओझा...