शिमला, सितम्बर 28 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी उम्मीदवार के पास विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यता मौजूद है और प्रमाण पत्र में केवल तकनीकी या औपचारिक कमी रह गई है तो ऐसी गलती को सुधारने का अवसर दिया जा सकता है। चयन आयोग की ओर से ऐसी कमी दूर करने के लिए अतिरिक्त समय देना वैध है। यह आदेश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने ग्रुप इंस्ट्रक्टर के 12 पदों की भर्ती से जुड़े मामले में दिया। राज्य चयन आयोग ने 4 मार्च 2024 को इन पदों के लिए आवेदन मांगे थे। भर्ती नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के पास आवश्यक व्यावहारिक अनुभव होना जरूरी था। विज्ञापन के साथ दी गई चेक लिस्ट में यह भी कहा गया था कि अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित सरकारी प्राधिकारी या विभाग के अध...