प्रयागराज, सितम्बर 22 -- प्रयागराज। राजकीय महिला शरणालय, बाल गृह (बालिका व शिशु), किशोर न्याय बोर्ड और जिला बाल संरक्षण इकाई समेत सरकारी बाल संस्थानों में अब गुटखा-पान के सेवन और अनुशासनहीनता पर सख्ती होगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय ने संस्थानों में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। कार्यालय एवं संस्थानों में आने वाले कर्मचारियों और आमजन को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश महिला कल्याण विभाग, जिलाधिकारी, मंडलीय अधिकारियों समेत संबंधित राजकीय संस्थानों और कर्मचारियों को भेजकर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी सौं...