जयपुर, जुलाई 6 -- राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियों को नियमित करने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत का मानना है कि इस आदेश से अतिक्रमण बढ़ेगा। यह आदेश कानून के अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने इसका कानूनी आधार पूछते हुए राजस्थान की सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) से पूछा है कि किस वैधानिक अधिकार के तहत यह आदेश जारी किया गया? सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि सरकारी भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन संबंधी आदेश कानून के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई तक संबंधित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।याचिका में क्या द...