आगरा, दिसम्बर 5 -- सरकारी राशन के 20 बोरे चाल बरामदगी के मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आरोपित राहुल कुमार निवासी मलपुरा को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर करने के आदेश दिए। वादी पूर्ति निरीक्षक ब्रर्जेश कुमार को 29 अक्तूबर 2025 को सूचना मिली कि रायभा टोल के पास टाटा मैजिक में 20 बोरे सरकारी राशन के चावल लदे हुए हैं। मौके पर पहुंच कार्रवाई कर चावल सहित वाहन बरामद किया गया था। आरोपित के अधिवक्ता अमृत सिंह एवं सोनू राजपूत ने तर्क दिए कि आरोपित मात्र वाहन चालक है। बरामद बोरों से उसका कोई लेना-देना नहीं है।
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