दुमका, जून 10 -- दुमका, प्रतिनिधि।नाजायज मजमा लगाकर सड़क जाम करने एवं लोगों को समझाने पहुंची पुलिस पर पथराव एवं जानलेवा हमला करने के 5 दोषियों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुप तिर्की की अदालत ने भादवि की धारा 353 में एक साल की सजा एवं एक हजार जुर्माना किया है। वहीं धारा 143 में तीन माह कैद व 500 रूपये जुर्माना किया। वहीं धारा 341 में एक माह की सजा मुकर्रर की गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय ने दोषी कांग्रेस मिर्धा, अमित कुमार सिंह, संतोष कुमार पाल, मनोज कुमार चांद एवं नकुल साह को दोषी करार दिया। सभी गोपीकांदर थाना क्षेत्र के गोपीकांदर निवासी है। मामले में 13 गवाहों की गवाही पर न्यायालय ने फैसला सुनाया। मामला दर्ज तत्कालीन गोपीकांदर थाना प्रभारी प्रमोद रंजन के लिखित शिकायत पर थाना कांड संख्या 15/2016 में सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज की ग...