दुमका, मई 5 -- दुमका, प्रतिनिधि।सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में सोमवार को गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को एमपी-एमएलए की विशेष न्यायाधीश मोहित चौधरी की अदालत ने एक साल की सजा सुनायी,जबकि इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह सहित 14 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। प्रदीप यादव के अधिवक्ता शंकर बसईवाला ने अदालत में प्रोविजनल जमानत का आवेदन दिया, जिसे न्यायालय ने 10-10 हजार रुपये के दो मुचलकों पर एक माह के लिए स्वीकार कर लिया। प्रदीप यादव इस फैसले के विरुद्ध अब अपर कोर्ट जाएंगे। यह मामला वर्ष 2010 की है। यह भी पढ़ें- सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में विधायक प्रदीप यादव को एक साल का सजा तत्कालीन झारखण्ड विकास मोर्चा के नेता प्रदीप यादव एवं रणधीर सिंह रहते हुए सूखाड़ के म...
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