नई दिल्ली, जून 13 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी ने सरकारी सेवा में प्रवेश के समय हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा पास नहीं की थी, तो उसकी सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि ही सभी उद्देश्यों के लिए सही मानी जाएगी। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने उत्तर प्रदेश भर्ती सेवा (जन्मतिथि निर्धारण) नियमावली, 1974 के नियम 2 का हवाला देते हुए कहा कि सेवा में नियुक्ति के समय दर्ज जन्मतिथि को ही सही माना जाएगा और बाद में उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। मामला हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट, अलीगढ़ में कार्यरत एक श्रमिक से जुड़ा था, जिसकी नियुक्ति वर्ष 1988 में हुई थी। मेडिकल परीक्षण के आधार पर उसकी जन्मतिथि 19 अक्टूबर 1967 दर्ज की गई थी, जिसके अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति 31 अक्टूबर 2027 को होनी थी। हालांकि बाद में एक जांच और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के...