शिमला, जुलाई 30 -- हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को अब अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) के दौरान मिलने वाले वेतन और भत्तों के नियम नए सिरे से तय किए गए हैं। राज्य की सुक्खू सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972 के रूल 56 में संशोधन करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारी को अवकाश पर जाने से ठीक पहले मिलने वाले वेतन के बराबर अवकाश वेतन मिलेगा। इसके साथ महंगाई भत्ता (डीए) और तय नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता (एचआरए) भी दिया जाएगा। वित्त (विनियम) विभाग ने इस संबंध में वीरवार को अधिसूचना जारी की है। ये संशोधित नियम 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माने जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पर लागू सेंट्रल सिविल ...