फरीदाबाद, मई 15 -- चंडीगढ़/फरीदाबाद, सरसमल। हरियाणा सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आंतरिक समितियां गठित करने के निर्देश लागू किए हैं। राज्य के सभी सरकारी विभागों और 900 से अधिक निजी संस्थानों में समितियां बनाई जा चुकी हैं। सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है। शुक्रवार को जारी बयान में महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम-2013 का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसके तहत सभी सरकारी और निजी संस्थानों में महिलाओं की शिकायतों के निपटारे के लिए आंतरिक समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है।

आंतरिक समितियों का गठन उन्होंने बत...