आरा, अगस्त 8 -- जी राम जी से ग्राम पंचायतों में सरकारी एवं निजी भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा। निजी भूमि पर एक व्यक्ति को कम से कम एक यूनिट पौधरोपण कराने का निर्देश जारी किया गया है। सरकारी भूमि में सड़क किनारे, नदी किनारे, तटबंध पर, तालाब किनारे, नहर किनारे, आहर किनारे एवं स्कूल परिसर में पौधरोपण करने का आदेश दिया गया है। - पौधों की सुरक्षा के लिए रखे जाएंगे वन पोषक पौधों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक एक यूनिट अर्थात 200 पौधों की रखवाली के लिए एक वन पोषक रखे जाएंगे। जी राम जी के तहत मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा। यह भी पढ़ें- एक यूनिट पौधों की देखरेख करने पर 28800 रुपए सलाना खर्च वन पोषक को पांच वर्षों के लिए रखा जाएगा। - एक पौधे का मूल्य 25 से लेकर 35 रुपए निर्धारित जीविका दीदी की नर्सरी, सरकारी नर्सरी से लेकर प्राइवेट नर्सरी...