रांची, फरवरी 6 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के सरकारी और गैर सरकारी कार्यस्थलों पर कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने अब सख्त रुख अपनाया गया है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि ऐसे सभी कार्यस्थल जहां 10 या उससे अधिक कर्मी कार्यरत है, उसके नियोजकों को अपने-अपने संस्थानों में अनिवार्य रूप से आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होगा। जो भी संस्थान ऐसा नहीं करते हैं, उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। आंतरिक शिकायत समिति का मुख्य दायित्व कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच करना और समयबद्ध एवं उचित कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा। समिति में एक वरिष्ठ महिला अधिकारी को अध्यक्ष बनाया जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही समिति में दो या अधिक कर्मचारी सद...