हाजीपुर, फरवरी 7 -- स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर कार्रवाई का निर्देश जारी हाजीपुर। निज संवाददाता सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं मरीजों को बिचौलियों के शोषण से बचाने हेतु कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश के आलोक में,जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को गुमराह कर निजी नर्सिंग होम,जांच केंद्रों या दवा दुकानों पर भेजने वाले किसी भी व्यक्ति,एम्बुलेंस चालक या अस्पताल कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। निजी एम्बुलेंसों के लिए कड़े मापदंड निर्धारित करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिले में संचालित सभी निजी एम्बुलेंसों का व्यावसायिक पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही,प्रत्येक एम्बुलेंस में जीपीएस एवं भीएलटीडी लगाना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर ...