रांची, मई 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण (ट्रांसफर) दंड के तौर पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने देवघर जिले के दो शिक्षकों के तबादला आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें उनके मूल पदस्थापन पर बहाल रहने का आदेश दिया है।

शिक्षकों का तबादला आदेश एकलपीठ ने सुशील कुमार यादव और श्रीकांत मंडल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के 19 जनवरी 2026 को जारी तबादला आदेश को निरस्त कर दिया। प्रार्थी सुशील कुमार यादव देवघर में तैनात थे, उन्हें बोकारो भेजा गया था, जबकि वह 48 प्रतिशत दिव्यांग हैं। दूसरे याचिकाकर्ता श्रीकांत मंडल को देवघर से गोड्डा ट्रांसफर किया गया। उनकी पत्नी भी देवघर के ही एक स्कूल में सरकारी शिक्षिका हैं।

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