नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के पास मथुरा रोड पर पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए क्रॉसिंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चिंता जताई। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि अगली सुनवाई से पहले समुचित कदम नहीं उठाया जाता है तो जज खुद वहां आकर धरना देंगे। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने हाईकोर्ट के पास मथुरा रोड पर लोगों को सड़क पार करने में हो रही परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार को समुचित कदम उठाने का आदेश दिया। पीठ ने मौखिक तौर पर सरकार से कहा यदि अगली सुनवाई तक समाधन नहीं हुआ तो जज खुद वहां आकर धरना देंगे। सुप्रीम कोर्ट मथुरा रोड क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर दाखिल याच...