रुद्रपुर, जनवरी 10 -- खटीमा, संवाददाता। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने पर खटीमा नगरपालिका के पूर्व अधिशासी अधिकारी (ईओ) पर उत्तराखंड सूचना आयोग ने पांच हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही वर्तमान लोक सूचना अधिकारी को चेतावनी जारी की है। भूड़ महोलिया निवासी सलीम पुत्र यासीन ने लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नगरपालिका परिषद खटीमा के अधिशासी अधिकारी से 21 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह कई बार कार्यालय में अभिलेखों के अवलोकन के लिए गए, लेकिन तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी दीपक शुक्ला कार्यालय में नहीं मिले। प्रथम एवं द्वितीय अपील के बाद भी उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद उन्होंने 13 अगस्त 2025 को उत्तराखंड सूचना आयोग में अपील प्रस्तुत की। इस बीच लोक सूचना अधिकारी दीपक श...