समस्तीपुर, सितम्बर 9 -- समस्तीपुर, निज संवाददाता। समस्तीपुर शहर स्थित आयकर भवन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रधान आयकर आयुक्त, पटना-1, अभय कुमार ठाकुर ने जिले के करदाताओं से निर्धारित समय-सीमा के भीतर अग्रिम कर जमा करने की अपील की।

करदाता की करदेयता उन्होंने कहा कि किसी करदाता की करदेयता दस हजार रुपए से अधिक है, तो वह अग्रिम कर भुगतान की श्रेणी में आता है। समय पर अग्रिम कर भुगतान करने से वर्ष के अंत में बड़ी राशि सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में जमा करने और अनावश्यक ब्याज देयता से बचा जा सकता है। इस कार्यक्रम में समस्तीपुर जिले के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों, अधिवक्ताओं तथा लेखा और कर-व्यवसाय से जुड़े पेशेवरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समयबद्ध कर भुगतान प्रभावी और स्वैच्छिक कर अनुपालन की मजबूत नींव है।

जागरूकता क...