रांची, मार्च 23 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी कंचन कुमारी की अदालत ने बुंडू टोल प्लाजा के पास रोड रेज और मारपीट केस में ट्रायल फेस कर रहे अभिजीत ओसवाल्ड खलखो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मनीष राही ने आरोप लगाया था कि टोल प्लाजा के पास आरोपी की गाड़ी ने उनके वाहन में पीछे से टक्कर मार दी। इससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और चोट लगी। सुनवाई में सूचक ने कोर्ट में कहा कि आपसी समझौते के बाद उन्हें 10 हजार रुपए मिल चुका है।
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