रांची, जून 19 -- रांची। घर में घुसकर मारपीट और पैर तोड़ने के आरोप से जुड़े एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना कुमारी की अदालत ने रवि कुमार और पीयूष उर्फ बंगलो को बरी कर दिया। मामला 26 जून 2022 का था। शिकायतकर्ता मंजू वर्मा ने आरोप लगाया था कि पति ने घर के सामने शराब पी रहे लोगों का विरोध किया था। इसके बाद आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके घर में घुसकर हमला किया और पति का पैर तोड़ दिया। इस संबंध में सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान मामले ने नया मोड़ ले लिया। मंजू व कथित पीड़ित सोनू दोनों ने अदालत में बताया कि उन्होंने आरोपियों के साथ स्वेच्छा से समझौता कर लिया है और वे मुकदमा आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

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