रांची, अप्रैल 21 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में आरोपी पति कमलेश साहू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला नरकोपी थाना कांड संख्या 24/2021 से जुड़ा था, जिसमें कमलेश साहू के खिलाफ आरोप लगाया था कि शादी के बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और पांच लाख रुपये की मांग की गई। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने दो गवाहों को पेश किया, जिनमें पीड़िता और उसकी मां शामिल थी। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में बयान दिया कि उसका अपने पति के साथ समझौता हो चुका है। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अब वह केस आगे नहीं बढ़ाना चाहती और भविष्य में कोई दावा भी नहीं करेगी। यह भी पढ़ें- पत्नी से क्रूरता और मारपीट में पति को अग्रिम जमानत नहीं

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