गया, अप्रैल 23 -- शेरघाटी के एडीजे-3 अमरजीत कुमार की अदालत ने गुरुआ थाने में दर्ज दहेज हत्या के 12 साल पुराने मामले में तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में गुरुवार को बरी कर दिया। बरी किए गए आरोपितों में गणेशी यादव, जीरा देवी और उनके पुत्र उदय यादव शामिल हैं, जो गुरुआ थाना क्षेत्र के मंगलीचक गांव के निवासी हैं।मामला 15 अगस्त 2014 का है, जब उदय यादव की पत्नी मंजू देवी की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप उसके पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाया था। इसी आधार पर गुरुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।बचाव पक्ष के अधिवक्ता उदय यादव ने बताया कि यह दहेज हत्या का मामला था, लेकिन बाद में कांड के सूचक और आरोपितों के बीच समझौता हो गया। इसके कारण अदालत में अभियोजन पक्ष के समर्थन में कोई ठोस गवाही प्रस्तुत नहीं हो सकी।कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के अभाव ...