समझौता नहीं हुआ तो अमिताभ बच्चन खुद पेश हों: हाईकोर्ट
नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता अमिताभ बच्चन से कहा, कि अगर उनके व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामले में समझौता अधूरा रहता है और अपने दावे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें अगली सुनवाई में निजी तौर पर उपस्थित रहना होगा। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने यह निर्देश तब दिया जब अदालत को बताया गया कि कुछ प्रतिवादियों के साथ मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से समझौता हो गया है, लेकिन बच्चन की तरफ से लॉजिस्टिक समस्या के कारण समझौता पत्र पर औपचारिक हस्ताक्षर नहीं हो सके। पीठ ने बच्चन को जरूरी औपचारिकता पूरी करने व औपचारिक समझौता पत्र को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय दिया है। यह भी पढ़ें- देवरकोंडा के नाम, तस्वीर के अवैध इस्तेमाल पर रोक इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को तय की गई है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.