नई दिल्ली, जुलाई 14 -- अहमदाबाद के एयर इंडिया विमान हादसे पर AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों को बड़ा आदेश दिया है। डीजीसीए ने सभी रजिस्टर्ड विमानों के इंजन फ्यूल स्विच की अनिवार्य जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच 21 जुलाई 2025 तक पूरी करनी होगी। डीजीसीए ने कहा है कि स्टेट ऑफ डिजाइन/मैन्युफैक्चर की तरफ से जारी किए गए एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव्स के मुताबिक ही यह जांच अनिवार्य की जा रही है। डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विमान ऑपरेटर्स ने निर्देशों के मुताबिक अपने विमानों की जांच शुरू कर दी है। एयरलाइन ऑपरेटरों को सलाह है कि वे 21 जुलाई तक अपनी जांच पूरी कर लें।AAIB की जांच रिपोर्ट में क्या था? एएआईबी ने एअर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर शनिवार को अपनी प्र...