लखनऊ, जून 25 -- - प्रवेश व निकासी के लिए अलग-अलग आने-जाने की सुविधा अनिवार्य यह भी पढ़ें- सभी बड़े भवनों की फायर सेफ्टी आडिट अनिवार्य, बनेंगे टास्क फोर्स लखनऊ, विशेष संवाददाता यह भी पढ़ें- फायर एनओसी के दायरे से बाहर कोचिंग सेंटर, सीएम के निर्देश पर अब शुरू होगा महासर्वे राज्य सरकार ने लखनऊ अलीगंज कोचिंग अग्निकांड की घटना के बाद प्रदेशभर में फायर सेफ्टी आडिट कराना अनिवार्य कर दिया है। अस्पताल, नर्सिंगहोम, मेडिकल कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवन और अन्य व्यावसायिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाएगा। आग की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स होगी।प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद का शासनादेश प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विकास प्राध...