गोरखपुर, दिसम्बर 13 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो रिट पिटीशन (सिविल) 'सिटी हाउण्ड बाई स्ट्रे, किड्स पे प्राइस बनाम अन्य' के पारित आदेशों के अनुपालन के लिए शासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 दिसंबर को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी शासनादेश के तहत प्रदेश के सभी शहरी निकायों में स्थित स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों में आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए व्यापक सुरक्षा, निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। गोरखपुर समेत प्रदेश के सभी शहरी निकायों के अंतर्गत आने वाले सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, धार्मिक परिसर, बस स्टैंड/डिपो और रेलवे स्टेशनों की पहचान कर वहां आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पुख्ता इंतजाम ...