लखनऊ, फरवरी 16 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 25 हजार से भी कम रकम के लिए राज्य सरकार द्वारा 13 साल से भी अधिक समय के बाद अपील दाखिल करने पर नाराजगी जतायी है। न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज करने के साथ-साथ सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि हर्जाने की उक्त रकम को सरकार जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल सकती है। यह निर्णय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की एकल पीठ ने राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारी खीरी व दो अन्य द्वारा दाखिल द्वितीय अपील पर पारित किया। मामले में प्रतिवादी पक्ष से सरकार ने वर्ष 1992 में ईंटों की खरीद की थी। उक्त खरीद के एवज में कुल रकम में से 24,966.50 रुपये का भुगतान प्रतिवादी को नहीं किया गया था, जिस पर उसने सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। उक्त मुकदमा वर्ष 2000 में प्रतिवादी के पक्ष...