रांची, अगस्त 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप हत्याकांड में जमानत पर चल रहे छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देते हुए राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की अदालत ने सभी छह आरोपियों को 20 अगस्त तक संबंधित ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को आरोपियों की जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया है। जमानत याचिका पर नए सिरे से फैसला होने तक आरोपियों को जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित होने वाले आरोपियों में मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुगरीम सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह शामिल हैं। राज्य सरकार ...