बलिया, जनवरी 22 -- बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। मनाही के बावजूद चित्तू पांडे चौराहा स्थित ओवरब्रिज के नीचे सब्जी का थोक कारोबार कर रहे नौ व्यापारियों के लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा और कृषि उत्पादन मंडी समिति के सभापित ने मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 17 (2) तथा नियमावली के नियम 71 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कदम उठाया है। प्रशासन ने सम्बंधित व्यापारियों को उक्त नियम के तहत 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो मंडी परिसर में इन्हें आवंटित दुकान/फड़ तथा लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। जिन व्यापारियों के लाइसेंस निलम्बित किए गए हैं, उनमें मेसर्स भरत प्रसाद एंड संस, मेसर्स एकता आलू भंडार, मेसर्स क...