हिन्दुस्तान संवाददाता, मार्च 17 -- पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन ने सोमवार को शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। सीबीआई, एसआईटी और पीड़िता की ओर से दी गई दलील के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 12 पेज के आदेश में कहा कि मनीष रंजन को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। घटना उसके स्वामित्व वाले परिसर में हुई है। उसके द्वारा जिस तरीके से बयान दिया गया है, उसमें कई विसंगती है। जांच के दौरान महत्वपूर्ण गवाहों और जब्त साक्ष्यों की जांच को प्रभावित किया जा सकता है। पीड़िता के मोबाइल, घटनास्थल और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। इसके साथ कई पहलुओं पर घटना की जांच जारी है। कोर्ट ने कहा कि पटना पुलिस और सीबीआई छात्रा की मौत के कारणों को अब तक स्पष...