नई दिल्ली, अप्रैल 25 -- नई दिल्ली, का. सं.। कड़कड़डूमा कोर्ट ने नंद नगरी इलाके में छोटे भाई की हत्या के आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुमार रजत की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी। आरोपी रोहित पर अपने छोटे भाई यश की हत्या का आरोप था। आरोप था कि 17 सितंबर 2022 को घर में हुए विवाद के दौरान रोहित ने कैंची से हमला कर यश की हत्या कर दी थी।

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